
कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर की चालानी कार्रवाई
कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर की चालानी कार्रवाई
बैतूल 22 जनवरी 2025
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 22 जनवरी को जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा विकासखंड चिचोली का भ्रमण किया गया। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रांजल उपाध्याय ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर 750 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाले बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइश दी गई। जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक दल में जिला नोडल अधिकारी डॉ ज्योति सूर्यवंशी, फूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल, ड्रग इंस्पेक्टर श्री जॉन कुजूर उपस्थित रहे। दल के द्वारा बताया गया कि आगामी समय में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने एवं स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी।