
भोपाल की युवती ने कई लोगों पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस कमिश्नर से की सख्त कार्रवाई की मांग
*||भोपाल की युवती ने कई लोगों पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस कमिश्नर से की सख्त कार्रवाई की मांग||*
मोहम्मद उवैस रहमानी
भोपाल। राजधानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने कई व्यक्तियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, ब्लैकमेलिंग और *बलात्कार* जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता (उम्र 25 वर्ष), निवासी जहांगीराबाद, भोपाल ने *भोपाल पुलिस कमिश्नर* को लिखे आवेदन में पूरे घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
युवती का आरोप है कि वर्ष 2022 में उसकी पहचान बैरागढ़ निवासी *केमी दुबे* से हुई थी, जिसने उसे बहन मानने का विश्वास दिलाया। दिसंबर 2024 में आरोपी ने उसे अपने घर बुलाकर *नशीला पदार्थ पिलाया* और बेहोशी की हालत में बलात्कार किया। इतना ही नहीं,उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और जान से मारने की धमकी दी।
कुछ समय बाद गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर जब पीड़िता ने आरोपी से संपर्क किया तो उसने गाली-गलौज कर भगा दिया और *चुप रहने की धमकी दी* । इसके बाद पीड़िता ने इलाज के लिए *मल्टीकेयर हॉस्पिटल के डॉक्टर सज्जाद* से संपर्क किया, जिन्होंने उसे डॉक्टर *मनमीत कौर* क़े पास भेज दिया डॉक्टर मनमित कौर ने लड़की की कमजोरी क़ा फ़ायदा उठाकर अपने घर लेजाने क़े लिये अपने पति *डॉक्टर कपिल रजक* क़ो बोला लिया लड़की क़े बयान क़े मुताबिक़ *मल्टीकेयर हॉस्पिटल* में मुस्लिम लड़की क़े साथ किया गया घनोना कार्य एक मुस्लिम बच्ची क़ो क़र दिया एक हिन्दू क़े हेवाले।
पीड़िता का आरोप है कि उक्त डॉक्टर दंपत्ति ने उसे अपने *घर में कैद रखा,धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और बार-बार* डराया-धमकाया। 9 सितंबर 2025 को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे *नागपुर हॉस्पिटल* , रायसेन रोड ले जाया गया, जहां बड़े ऑपरेशन से उसकी डिलीवरी कराई गई। इस दौरान एक व्यक्ति जिया-उल-हक को उसका *नकली पति बनाकर* पेश किया गया और बच्चा उससे छीन लिया गया।
थाना गांधी नगर में शिकायत दर्ज कराने के बाद ही पीड़िता को *उसका बच्चा लौटाया गया* , जो वर्तमान में बाल कल्याण समिति, जिला भोपाल की देखरेख में है।
आवेदन में पीड़िता ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है, वे हैं –
1. केमी दुबे (निवासी बैरागढ़, भोपाल)
2. डॉ. कपिल रजक (प्रांजल हॉस्पिटल, अयोध्या बायपास, रायसेन रोड, भोपाल)
3. डॉ. मनमीत कौर (मल्टीकेयर हॉस्पिटल, भोपाल)
4. जिया-उल-हक (निवासी रातीबड़, भोपाल)
5. डॉ. सज्जाद (मल्टीकेयर हॉस्पिटल, भोपाल)
पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 328 (नशीला पदार्थ), 354 (शारीरिक शोषण), 384 (ब्लैकमेल), 420 (धोखाधड़ी), 467/468/471 (जालसाजी), 506 (धमकी) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, उसके बच्चे को शीघ्र वापस दिलाने की कार्यवाही की जाए।
अब देखना होगा कि पुलिस इस गंभीर प्रकरण पर क्या कदम उठाती है।
*मोहम्मद उवैस रहमानी*
प्रधान संपादक
RH NEWS 24&अख़बार रुखसार ए हिन्द
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