चेतावनी – प्राईवेट अस्पताल मृत शरीर को बिल बाकी रहने कारण रोक नही सकते है। मृत शव को बंधक बनायें जाने पर अस्पताल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही। !
- चेतावनी –
प्राईवेट अस्पताल मृत शरीर को बिल बाकी रहने के कारण रोक नही सकते है!मृत शव को बंधक बनायें जाने पर अस्पताल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सहसचिव 21 फरवरी 24 को पत्र क्र.296/204785/2023/17/m-2 से प्राईवेट अस्पतालों में मृत शरीर को बिल बाकी रहने के कारण रोके जाने के मामले तथा शवों के परिवहन एवं संरक्षण संबंध स्वत संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि रोगियों की उपचार उपरांत मृत्यु हो जाने पर परिजनों द्वारा शव को प्राप्त न करने तक शव की गरिमामय एवं शीत संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने बिल बाकी रहने के कारण शव को न रोकने शव के परिवहन निःशुल्क व्यवस्था करने का सुनिश्चित करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि अस्पताल का उपचार बिल भुगतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक बनायें जाने रखने की सुचना पर अस्पताल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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