बैतूल 25 अक्टूबर 2024
सूखाढाना घोड़ाडोंगरी के पास 21 अक्टूबर को गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 1350 को जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। झल्लार भैंसदेही क्षेत्र में 22 अक्टूबर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एए 3783 को जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। सारणी से 23 अक्टूबर को एक ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। कोसमी बैतूल से 24 अक्टूबर को डम्पर क्रमांक आरजे 7 जीबी 7365 को खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह ग्राम चिखलीखुर्द मुलताई क्षेत्र से 25 अक्टूबर को खनिज गिटटी का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 1546 को जप्त कर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई। खनिज प्रशासन श्री पालेवार ने बताया कि उक्त जप्त शुदा वाहनों पर मध्य प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।भाजपा आरएसएस प्रतिक्रिया मनुवादी के लोगो का संविधान डॉ बीआर अंबेडकर बाबा साहेब ने नहीं लिखा बयान दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक,अपमान, भावनाओं...
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