वृद्धाश्रम में कानूनी साक्षरता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित 6 बुजुर्गों को कृत्रिम उपकरण के लिए किया चिन्हित

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वृद्धाश्रम में कानूनी साक्षरता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित
6 बुजुर्गों को कृत्रिम उपकरण के लिए किया चिन्हित

बैतूल, 22 अगस्त 2024
अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष श्री प्राणेश कुमार प्राण के निर्देशों के अनुक्रम में 21 अगस्त को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मातोश्री वृद्धाश्रम उड़दन जामठी में कानूनी साक्षरता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिला चिकित्सालय से डॉ. रोहित पराते (मेडिकल विशेषज्ञ), डॉ. वरुण उपाध्याय (नेत्र रोग विशेषज्ञ), डॉ. स्वीटी सेन (ईएनटी.) एवं डॉ. केदार सिंह (बीएमओ.), डॉ.सुनील लोधी तथा श्रीमती विद्वेश्वरी हजारे (सीएचओ) एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा 19 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय विभाग की टीम द्वारा 6 वृद्धजनों को कृत्रिम उपकरण जैसे वाकर, कान की मशीन, वाकिंग स्टिक के वितरण के लिए चिन्हित किया गया।
भरण पोषण अधिनियम की दी जानकारी
विशेष न्यायाधीश श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे द्वारा वृद्धा आश्रम द्वारा वृद्धजनों को प्रदत्त सुविधाएं, कक्ष आदि का निरीक्षण कर अन्य जानकारी ली और वृद्धजनों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। आयोग की सचिव सुश्री डॉ.कु.महजबीन खान द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई वृद्ध स्वयं की संपत्ति अथवा अन्य कोई पारिवारिक समस्या के संबंध में कोई भी वृद्धजन भरण पोषण अधिनियम 2007 अंतर्गत संबंधित एसडीएम को आवेदन दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय अथवा पैरालीगल वालेंटियर द्वारा उन्हें कार्यवाही में सहयोग हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, वृद्धा आश्रम संचालक श्री मनोज विष्ट, सामाजिक न्याय विभाग बैतूल से उपसंचालक सुश्री रोशनी वर्मा तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे
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