वन विभाग की कार्यवाही खेड़ी सावलीगढ़ रेंज के ग्राम जामली में छापामारी
वन विभाग में कार्यवाही खेड़ी सावलीगढ़ रेंज के ग्राम जामली में छापामारी
अवैध सागौन से बनी चौखटें फिट करते समय की जब्त
बैतूल। पश्चिम बैतूल वनमंडल के अंतर्गत खेड़ी सावलीगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम जामली में वन विभाग ने एक सटीक और सुनियोजित छापामारी अभियान चलाया। यह अभियान विश्वसनीय सूचना पर आधारित था, जिसके तहत दो टीमों का गठन कर छापेमारी की गई। पहली टीम ने शोभन नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ली, जहां अवैध रूप से सागौन लकड़ी से बनी खिड़कियां और दरवाज़ों की चौखटें फिट की जा रही थीं। दूसरी टीम ने आरोपी शोभन के मुख्य निवास पर मारा छापा, जहां से कुल 0.382 घन मीटर सागौन लकड़ी बरामद की गई। इसमें से 0.196 घन मीटर लकड़ी जब्त की गई, जबकि 0.186 घन मीटर लकड़ी आरोपी शोभन की सुपुर्दगी में दी गई। पूछताछ के दौरान आरोपी शोभन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जो यह सिद्ध कर सके कि उक्त लकड़ी वैध रूप से प्राप्त की गई थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि लकड़ी का कटाव अवैध था और उसे बिना किसी प्रमाण के बाजार में बेचा जा रहा था। इस मामले में भारतीय वन अधिनियम, 1927 और मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्राथमिक सूचना पत्र जारी किया गया है। यह छापामारी मुख्य वन संरक्षक, बैतूल सर्कल, कु. बासु कन्नौजिया और वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल, वरुण कुमार यादव के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्रवाई को साऔलीगढ़ रेंज की टीम ने तत्परता और प्रभावी तरीके से अंजाम दिया।