चुनाव आचार संहिता में भुमिगत खदान का भूमिपूजन,मोहरे का काम आरंभ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लघन।

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चुनाव आचार संहिता में भुमिगत खदान का भूमिपूजन, मोहरे का काम आरंभ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लघन

लोकसभा सभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आचार संहिता लगाई है। चुनाव आचार संहिता में सभी तरह के सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास, भूमिपूजन पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन वेकोलि पाथाखेड़ा द्वारा मुख्य महाप्रबंधक महापात्रा के करकमलों से भूमिगत तवा -3 खदान का भूमिपूजन और मोहरे की  खुदाई का आरंभ सरकारी मशीनरी से किए जाने की खबर समाचार पत्रों  में प्रकाशित और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। वेकोलि पाथाखेड़ा ने गैर जिम्मेदाराना रोल अदाकर चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्किलघन किया है। यहां उल्लेखनीय है कि तवा – 3 और गांधीग्राम भूमिगत खदान प्रस्ताव था जिसके लिए पुर्व में ही सभी आवश्यक प्रशासनिक अनुमति एवं स्वीकृति वेकोलि प्रबंधन को मिल चुकी थी,तो चुनाव के समय ही भूमिपूजन क्यों, चुनाव आचार संहिता लागू होने के पुर्व भूमिपूजन क्यों नहीं किया गया? भाजपा प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव आचार संहिता के ठीक पहले को सारनी में बिजली प्लांट का भूमिपूजन का ढिंढोरा पिटा गया फिर चुप्पी साध ली। कोयला खदान खोलने का विधायक सांसद के प्रयास का ढिंढोरा पीटना वोटरों को बरगलाने और भ्रमित स्पष्ट रुप से चुनाव को प्रभावित करता है। चुनाव आचार संहिता उल्खन्न मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अजय सोनी ने जिला चुनाव आयोग से शिकायत की है। सुत्र बताते है कि चुनाव आचार संहिता के मामले में चुनाव आयोग से करने पर भाजपा के तथा कथित नेता कार्यकर्ता शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने कार्कयवाही को प्रभावित करने की कोशिश की गई लेकिन जिला चुनाव अधिकारी कलेक्टर मामले की कार्यवाही करने पहुंचे तो वेकोलि पाथाखेड़ा प्रबंधन फरार बताए जाते है।

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